Class 8 Social Science Civics Chapter 5 – न्यायपालिका

Class 8 Social Science Civics Chapter 5 – न्यायपालिका

NCERT Solutions Class 8 Social Science Civics Chapter 5 न्यायपालिका – जो उम्मीदवार आठवी कक्षा में पढ़ रहे है उन्हें न्यायपालिका के बारे में पता होना बहुत जरूरी है .न्यायपालिका कक्षा 8 के नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आता है. इसके बारे में 8th कक्षा के एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जाते है .इसलिए यहां पर हमने एनसीईआरटी कक्षा 8th सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र अध्याय 5 (न्यायपालिका ) का सलूशन दिया गया है .इस NCERT Solutions For Class 8 Social Science Civics Chapter 5. Judiciary की मदद से विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकता है और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकता है. इसलिए आप Ch.5 न्यायपालिका के प्रश्न उत्तरों को ध्यान से पढिए ,यह आपके लिए फायदेमंद होंगे.

कक्षा:8th Class
अध्याय:Chapter 5
नाम:न्यायपालिका
भाषा:Hindi
पुस्तक:सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन

NCERT Solutions For Class 8 नागरिक शास्त्र (सामाजिक एवं राजनितिक जीवन – III) Chapter 5 न्यायपालिका

अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न 1. आप पढ़ चुके हैं कि ‘कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना’ न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्त्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों ज़रूरी है ?

उत्तर- न्यायपालिका सरकार का एक महत्त्वपूर्ण अंग होता है। यह कानून को कायम रखता है और मौलिक अधिकारों को लागू करता है। न्यायपालिका को संविधान की रक्षक कहा जाता है। लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बहुत महत्त्व होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता से हमारा अभिप्राय है कि न्यायाधीशों पर कार्यपालिका का या किसी अन्य प्रकार का कोई अंकुश न हो। इसके लिए यह जरूरी है कि पूर्ण योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को ही न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाए। उनको उचित वेतन तथा भत्ते दिए जाएँ तथा उनके जीवन और कार्यकाल की सरक्षा हो और वे अवकाश ग्रहण करने पर किसी न्यायालय में वकालत न कर सके, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका के होते हुए ही नागरिकों को निष्पक्ष न्याय मिल सकता है तथा संविधान की गरिमा को बनाए रखा जा सकता है। जहाँ पर न्यायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण में रहती है वहाँ न तो कानून को कायम रखा जा सकता है और न ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है।

प्रश्न 2. अध्याय 1 में मौलिक अधिकारों की सूची दी गई है। उसे फिर पढ़ें। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार न्याययिक समीक्षा के विचार से जुड़ा हुआ है ?

उत्तर- हमारे संविधान के द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित छः मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं
1. समानता का अधिकार,
2. स्वतंत्रता का अधिकार,
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार,
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
5. संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार,
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार
संवैधानिक उपचार-संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक विशेष प्रकार का अधिकार है। इस अधिकार के बिना मूल अधिकारों का कोई महत्त्व नहीं है। यह अधिकार नागरिकों को इस बात के लिए अधिकृत करता है कि यदि राज्य किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है या उनका हनन करता है, तो वह नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकता है। नागरिकों द्वारा मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय की शरण में आने पर न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार-पृच्छा तथा उत्प्रेषण आदि रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारे मल अधिकारों का संरक्षक होने के नाते एक अति-विशिष्ट अधिकार है।

प्रश्न 3. संलग्न तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सधा गोयल के मामले में क्या फैसला दिया था ? अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सर्वोच्च न्यायालय जवाबों के साथ मिलाकर देखें।

उत्तर- 1. निचली अदालत- निचली अदालत ने सुधा के पति लक्ष्मण, उच्च न्यायालय सुधा की सास शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाषचंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई।

2. उच्च न्यायालय- 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने (निचली निचली अदालत अंदालत के मौत की सजा के) फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सधा की मौत एक दुर्घटना थी। वह मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र, तीनों को बरी कर दिया।

3. सर्वोच्च न्यायालय- उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ़ वीमेन लॉयर्स, ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ व भाई को बरी करने के फैसले के विरुद्ध अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी माँ को तो दोषी पाया, लेकिन सभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

प्रश्न 4. सुधा गोयल मामले को ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए बयानों को पढ़िए। जो वक्तव्य सही हैं उन पर सही का निशान लगाइए और जो गलत हैं उनको ठीक कीजिए।
(क) आरोपी इस मामले को उच्च न्यायालय लेकर गए क्योंकि वे निचली अदालत के फैसले से सहमत नहीं थे।
(ख) वे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चले गए।
(ग) अगर आरोपी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं तो दोबारा निचली अदालत में जा सकते हैं।

उत्तर- (क) सही।
(ख) गलत। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। इसके फैसले के खिलाफ़ किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
(ग) गलत। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।

प्रश्न 5. आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज़ से एक महत्त्वपूर्ण कदम थी ?

उत्तर- गरीब और अनपढ़ लोगों के लिए अदालत में जाकर न्याय पाना एक बहुत कठिन काम था। 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था शुरू की। यह व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से बहत महत्त्वपूर्ण थी। इस व्यवस्था के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक अधिक से अधिक लोगों की पहुँच स्थापित करने के लिए प्रयास किया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार (टेलीग्राम) को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती वर्षों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था।

प्रश्न 6. ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम मुकद्दमे में दिए गए फैसले के अंशों को दोबारा पढ़िए। इस फैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था ?

उत्तर- ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम मुकद्दमे में दिए गए फैसले में जजों ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ जोड़कर देखा है। संविधान के अनुच्छेद 21 में इस बात का वर्णन किया गया है कि कानून द्वारा तय प्रक्रिया; जैसे मृत्युदंड देने के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जजों ने माना है कि आजीविका का अधिकार भी जीवन के अधिकार जितना ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। यदि राज्य किसी व्यक्ति की आजीविका छीनता है तो इसका अर्थ यह है कि राज्य उस व्यक्ति का जीवन छीन रहा है।

प्रश्न 7. ‘इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल’ इस विषय पर एक कहानी बताइए।

उत्तर- इंसाफ पाना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति न्यायालय की शरण में जा सकता है। लेकिन भारतीय न्यायालयों में मुकद्दमों की संख्या इतनी अधिक है कि कई बार तो मुकद्दमे का फैसला होने में इतने साल लग जाते हैं कि मुवक्किल और मुजरिम दोनों ही इस संसार में नहीं रहते। इसे निम्न कहानी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।
इसका एक उदाहरण पिछले दिनों पढ़ने को मिला है। पंजाब सरकार के अधीन किसी विभाग में कार्यरत एक कर्मचारी को विभाग के द्वारा किसी अनियमितता के कारण नौकरी से निकाल दिया गया जबकि कर्मचारी का उस अनियमितता से कोई संबंध मचारी ने इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की। पूरे 30 वर्ष तक मुकद्दमा चला। 30 वर्ष बाद हुए फैसले में न्यायालय ने उस आदमी को दोषमुक्त मानते हुए उसे पुनः नौकरी पर रखने के आदेश दिए लेकिन अब उस आदमी की उम्र 75 वर्ष हो चकी थी और वह नौकरी कर ही नहीं सकता था। इसलिए इस न्याय का उसे वह लाभ नहीं मिला जितना 25 या 30 साल पहले मिलता, इसे कहते हैं ‘इंसाफ़ में देरी इंसाफ़ का कत्ल’ है।

प्रश्न 8. नीचे दिए गए शब्द संकलन के प्रत्येक शब्द से एक वाक्य बनाइए। बरी करना, अपील करना, मुआवजा, बेदखली, उल्लंघन।

उत्तर- 1. बरी करना-दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुधा के पति लक्ष्मण, सास शकुंतला और जेठ सुभाष को हत्या के आरोप से बरी कर दिया।

2. अपील करना-सुधा के ससुराल पक्ष के लोगों ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की।

3. मुआवज़ा- उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि बाँध निर्माण से विस्थापित ग्रामीणों को सरकार उचित मुआवजा दे।

4. बेदखली- किसी व्यक्ति को उसकी झोंपड़ी से बेदखल करना उससे जीवन के. अधिकार को छीनना है।

5. उल्लंघन- यदि कोई व्यक्ति अनजाने में या जानबूझकर कानून का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे सजा देता है।

प्रश्न 9. यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। इस पोस्टर को पढ़कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए।

उत्तर- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार प्राप्त है लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना भोजन के जिंदा नहीं रह सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में भोजन के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ जोड़ दिया है और सरकार के लिए निम्नलिखित दायित्व तय किए हैं
1. सरकार नए रोजगार पैदा करे।
2. राशन की सरकारी दुकानों के माध्यम से सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए।
3. बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए।

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